नमस्कार साथियों….. ” सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आपका स्वागत है,
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प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोक प्रदिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यव्हारिक शासन पद्द्ति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे सम्बंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की शुरुआत की गयी है.
To establish a practical regime of right to information of citizens to ensure access to information under the control of public authorities to promote transparency and accountability in the functioning of every public authority, to constitute a Central Information Commission and State Information Commission and related matters. To provide for matters incidental thereto, the Right to Information Act 2005 has been introduced.
लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रटाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परीकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है. Democracy requires an educated citizenry and transparency of information, which is essential for its functioning and also to prevent corruption and to make governments and their constituents accountable for governance.
वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से सम्भवतः अन्य लोक हितों, जिनके अंतर्गत सरकारों के दक्ष प्रचलन, सिमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाये रखना भी है ,
भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष मैं संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
Democracy requires an educated citizenry and transparency of information, which is essential for its functioning and also to prevent corruption and to make governments and their constituents accountable for governance.

अधिनियम का प्रकाशन
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष वर्ष में अधिनियमित किया गया l
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियम क्रमांक 22 है l
- सूचना का अधिकार अधिनियम, को दिनांक 11 मई 2005 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया l
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को दिनांक 12 मई 2005 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया l
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को दिनांक 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई l
- माननीय राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अंग्रेजी पाठ भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खंड 1 दिनांक 21 जून 2005 प्रष्ठ 1 -22 पर प्रकाशित हुआ l
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है l
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में कुल 6 अध्याय है l
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में कुल 31 धाराएं है l
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में कुल 2 अनुसूचियां है l
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धाराएं 4(1), 5(1) एवं 5(2), 12, 13, 15, 16, 24, 27 तथा 28 दिनांक 15 जून 2005 से प्रवृत्त हुई l
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की शेष धाराएं दिनांक 12 अक्टूबर 2005 से प्रवृत्त हुए l
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का विस्तार संपूर्ण भारत में किया गया l

- The Right to Information Act, 2005 was enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India.
- Act number 22 of the Right to Information Act, 2005 is
- The Right to Information Act was passed by the Lok Sabha on 11 May 2005.
- The Right to Information Act, 2005 was passed by the Rajya Sabha on 12 May 2005.
- The Right to Information Act, 2005 received the assent of the President on 15 June 2005.
- After the approval of the Honorable President, the English text of the Right to Information Act, 2005 was published in the Gazette of India (Extraordinary), Part 2, Section 1, dated 21 June 2005, pages 1-22.
- The Right to Information Act, 2005 comes under Article 19 of the Indian Constitution.
- There are total 6 chapters in the Right to Information Act, 2005.
- There are a total of 31 sections in the Right to Information Act, 2005.
- There are total 2 schedules in the Right to Information Act, 2005.
- Sections 4(1), 5(1) and 5(2), 12, 13, 15, 16, 24, 27 and 28 of the Right to Information Act, 2005 came into force from 15 June 2005.
- The remaining sections of the Right to Information Act, 2005 came into force from 12 October 2005.
- The Right to Information Act, 2005 was extended to the whole of India.
सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर
प्रश्न- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है ?
उत्तर- प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोक प्रदिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यव्हारिक शासन पद्द्ति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे सम्बंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की शुरुआत की गयी है.
प्रश्न- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब अधिनियमित किया गया ?
उत्तर- भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष वर्ष में
प्रश्न- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया ?
उत्तर- दिनांक 11 मई 2005
प्रश्न- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को राज्यसभा द्वारा कब पारित किया गया ?
उत्तर- दिनांक 12 मई 2005
प्रश्न- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई ?
उत्तर- दिनांक 15 जून 2005
प्रश्न- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को भारत का राजपत्र पर कब प्रकाशित हुआ ?
उत्तर- भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खंड 1 दिनांक 21 जून 2005 प्रष्ठ 1 -22 पर प्रकाशित हुआ l
प्रश्न- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ?
उत्तर- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है l
प्रश्न- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितने अध्याय है ?
उत्तर- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में कुल 6 अध्याय है l
प्रश्न- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी धाराएं है ?
उत्तर- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में कुल 31 धाराएं है l
प्रश्न- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां है ?
उत्तर- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में कुल 2 अनुसूचियां है l
प्रश्न- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को भारत में कहाँ लागू किया गया ?
उत्तर- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का विस्तार संपूर्ण भारत में किया गया l
आपके लिए शुभ संदेश
मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम का कानून है। मैं आशा करता हूं कि आप इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकी वो जागरूक हो पाएं
धन्यवाद आपका
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