साधारण भाषा में लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी या केंद्र लोक सूचना अधिकारी की अधिसूचनाओं का पालन करेगा तथा उन्हें विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करेगा वह rti act ki dhara 5 अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सूचना उपलब्ध करवाएगा।
In simple language, the Public Information Officer will follow the notifications of the State Public Information Officer or the Central Public Information Officer and will provide them assistance in various ways. He will provide information as per the provisions of the Act.

rti act ki dhara 5 – सूचना अधिकारियों का पदनाम Designation of Information Officers
rti act ki dhara 5 की उपधारा (1)
सभी लोक सूचना अधिकारी, इस अधिनियम के 120 दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एकको या उसके अधीन कार्यालयों में यथा स्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन चाही गयी जानकारी के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को चाही गयी जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक हो ।
All Public Information Officers shall, within 120 days of the commencement of this Act, designate as many officers as Central Public Information Officers or State Information Officers, as the case may be, in all administrative units or offices under it, as per the request for information required under this Act. Necessary to provide the desired information to the persons making the request.
rti act ki dhara 5 की उपधारा (2)
rti act ki dhara 5 उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियम के 100 दिनों के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तरीय या अन्य उप जिला स्तर पर यथा स्थिति, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन चाही गयी जानकारी के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल यथा स्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए, पदभीहित करेगा ।
Without prejudice to the provisions of rti act ki dhara 5 sub-section (1), every public authority shall, within 100 days of the coming into force of this Act, appoint an officer at every sub-division level or other sub-district level, a Central Assistant Public Information Officer or a State Assistant Public Information Officer, as the case may be, As an information officer,
he shall receive applications or appeals for information under this Act and immediately forward the same to the Central Public Information Officer or the State Information Officer or the senior officer specified under sub-section (1) of section 19 or the Central Information Commission or the State Information Officer, as the case may be. To send to the Commission, will designate.
परंतु यह की जहाँ चाही गयी जानकारी या अपील के लिए कोई आवेदन यथा स्थिति, किसी केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वह धारा 7 की उपधारा (१) के अधीन विर्निदिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में 5 दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी ।
Provided that where an application for the information sought or appeal is made to a Central Assistant Public Information Officer or, as the case may be, a State Public Information Officer, the period for reply specified under sub-section (1) of section 7 shall be A period of 5 days will be added for doing so.
rti act ki dhara 5 की उपधारा (3)
यथास्थिति, प्रत्येक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी, चाही गयी जानकारी की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी चाही गयी जानकारी की मांग करने वाले व्यक्तियों को उपयुक्त सहायता प्रदान करेगा ।
Every Central Public Information Officer or State Information Officer, as the case may be, shall process requests from persons seeking information and provide suitable assistance to persons seeking such information.
rti act ki dhara 5 की उपधारा (4)
यथा स्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।
The Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, may seek the assistance of any other officer as he considers necessary for the proper discharge of his functions.
rti act ki dhara 5 की उपधारा (5)
कोई अधिकारी, rti act ki dhara 5 उप धारा 4 के अधीन सहायता चाही गई है उसकी सहायता चाहने वाले चाहने वाले यथा स्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उलंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, यथा स्थित, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज लोक सूचना अधिकारी समझ जाएगा।
Any officer whose assistance is sought under sub-section 4 shall render all assistance to the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, seeking his assistance and such other persons for the purposes of any contravention of the provisions of this Act. The officer shall be deemed to be the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be.
साधारण भाषा में लोक सूचना अधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी या केंद्र लोक सूचना अधिकारी की अधिसूचनाओं का पालन करेगा तथा उन्हें विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करेगा वह अधिनियम के प्रावधान के अनुसार चाही गयी जानकारी उपलब्ध करवाएगा।
In simple language, the Public Information Officer will follow the notifications of the State Public Information Officer or the Central Public Information Officer and will provide them assistance in various ways. He will provide information as per the provisions of the Act.
rti act ki dhara 5 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर
प्रश्न- rti act ki dhara 5 क्या है ?
उत्तर- सूचना अधिकारियों का पदनाम Designation of Information Officers
प्रश्न- rti act ki dhara 5 की कितनी उपधाराएँ है ?
उत्तर- 5
प्रश्न- rti act ki dhara 5 की उपधारा (1) क्या है ?
उत्तर- सभी लोक सूचना अधिकारी, इस अधिनियम के 120 दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एकको या उसके अधीन कार्यालयों में यथा स्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन चाही गयी जानकारी के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को चाही गयी जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक हो ।
प्रश्न- rti act ki dhara 5 की उपधारा (2) क्या है ?
उत्तर- rti act ki dhara 5 उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियम के 100 दिनों के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तरीय या अन्य उप जिला स्तर पर यथा स्थिति, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन चाही गयी जानकारी के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल यथा स्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए, पदभीहित करेगा ।
प्रश्न- rti act ki dhara 5 की उपधारा (3) क्या है ?
उत्तर- यथास्थिति, प्रत्येक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी, चाही गयी जानकारी की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी चाही गयी जानकारी की मांग करने वाले व्यक्तियों को उपयुक्त सहायता प्रदान करेगा ।
प्रश्न- rti act ki dhara 5 की उपधारा (4) क्या है ?
उत्तर- यथा स्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।
प्रश्न- rti act ki dhara 5 की उपधारा (5) क्या है ?
उत्तर- कोई अधिकारी, rti act ki dhara 5 उप धारा 4 के अधीन सहायता चाही गई है उसकी सहायता चाहने वाले चाहने वाले यथा स्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उलंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, यथा स्थित, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज लोक सूचना अधिकारी समझ जाएगा।
आपके लिए शुभ संदेश
मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम का कानून है। मैं आशा करता हूं कि आप इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकी वो जागरूक हो पाएं
धन्यवाद आपका
[…] rti act ki dhara 5 की उपधारा (2) के परंतुक या rti act ki dhara 6 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, rti act ki dhara 6 की धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी, या संभव शीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या सूचना या तो सूचना उपलब्ध कराया गया या धारा 8 और धारा 9 के विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा : […]